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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : अब आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रैक्टर

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना

 

देश में लगातार कृषि में मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

किसानों को खाद के अलावा कई प्रकार की मशीनों पर भी सब्सिडी देकर सरकार उन्हें आगे बढ़ा रही है।

आधुनिक युग में ट्रैक्टर की महत्ता छिपी हुई नहीं है। ट्रैक्टर खेतों की जुताई, बुआई आदि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ज्यादातर कृषि उपकरण ट्रैक्टर की सहायता से ही ऑपरेट किए जाते हैं।

यही वजह है सरकार भी किसानों की आय में वृद्धि हेतु, उनकी सुविधा हेतु उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान दे रही है। 

 

क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की आधी आबादी कृषि या उससे संबंधित व्यवसायों से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है।

कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ट्रैक्टर की मांग तो सालों भर बनी रहती है। ट्रैक्टर अधिकांशतः सिर्फ बड़े किसानों के पास ही मिलते हैं।

ट्रैक्टर रहने पर कृषि काफी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई के अतिरिक्त किसान ट्रॉली से जरूरी सामानों का परिवहन भी कर पाते हैं।

और जरूरत पड़ने पर अन्य कृषि उपकरण भी इसमें सेट करके कई कार्य किए जा सकते हैं। 

 

ट्रैक्टर एक मल्टी टास्किंग उपकरण है, जिसका उपयोग बुआई, जुताई, कटाई, परिवहन लगभग सभी कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।

जिनकी जमीनें काफी लम्बी चौड़ी होती है, वैसे किसान तो ट्रैक्टर खरीद लेते हैं।

लेकिन छोटे व सीमांत, ऐसे किसान जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जिनकी आय कम है उनके लिए ट्रैक्टर लेना चुनौती भरा होता है।

इन्हीं किसानों के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है।

ये किसान ट्रैक्टर की खरीदी कर अपने उपयोग में तो ला ही सकते हैं साथ ही इसे किराए पर देकर भी अच्छी आय जनरेट कर सकते हैं।

इस योजना के तहत ऐसे किसान जो ट्रैक्टर खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दिया जाए। ताकि वो इस कृषि उपकरण को खरीद सकें।

 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पात्रता शर्तें

केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सब्सिडी देती है, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं।

जो हर आवेदक किसान को फॉलो करना होगा तभी इस योजना में उन्हें चयनित किया जायेगा एवम लाभ दिया जायेगा।

आवेदन के लिए योग्यता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • किसान के नाम से पिछले 7 सालों में कोई ट्रैक्टर की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पिछले सात वर्षों के दौरान अगर किसान ट्रैक्टर की खरीदी कर चुके होते हैं तो वो इस योजना में लाभ पाने के योग्य नहीं हैं।
  • किसान के नाम से जमीन होना आवश्यक है, यदि पिता के नाम पर होगा तो उन्हें सर्वप्रथम अपने नाम से करवाएं, यदि पिता स्वर्गीय हों। या अपने पिता के नाम से ही आवेदन कर सकते हैं।
  • एक किसान यदि पहले से खरीदे हुए किसी ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले चुका है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा। किसी भी हालत में किसान इस योजना के तहत सिर्फ एक ट्रैक्टर पर अनुदान पा सकेंगे। पहले से लाभ पा चुके व्यक्ति को अनुदान नहीं दिया जा सकता।
  • किसान का नाम किसी और सब्सिडी योजना से बिलकुल भी जुड़ा हुआ नही होना चाहिए। चाहें वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कृषि यंत्र अनुदान हो या केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त।
  • परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी अन्य सदस्य द्वारा दुबारा अप्लाई करने से आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
  • योजना को छोटे व सीमांत किसानों के लिए ही तैयार किया गया है, बड़े किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

 

पीएम किसान योजना रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित है।

आप इस योजना में आसानी से ऑनलाइन आवेदन सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का आवेदन ओपन वेबसाइट से न होकर सीएससी आईडी से होता है।

नजदीकी सीएससी सेंटर अधिकारी से संपर्क कर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

 

आवश्यक दस्तावेज

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन का कागजात या रसीद

 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
  • पीएम किसान योजना में आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो तरीके से कर सकते हैं।
  • योजना में आवेदन के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर विजिट करें।
  • इसके लिए दस्तावेज के रूप किसान का आधार कार्ड, जमीन के कागजात होने जरूरी हैं। पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आवेदक का फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, एवं बैंक खाते का विवरण होना जरूरी है।
  • पीएम किसान ट्रैक्टर योजना देश व्यापी योजना है इसलिए किसी भी राज्य से इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के बाद अनुदान राशि सीधे तौर पर किसानों के खाते में प्राप्त हो जाए हैं। इसके आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर उपर्युक्त दस्तावेज के साथ जा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

source : tractorfirst

 

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