प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों का चयन, पहचान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है और जब संबंधित लाभार्थियों का सही/सत्यापित डेटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तब वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है।
इसलिए, अपात्र लाभार्थियों के खातों में डाली धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सांसद श्री कल्याण बनर्जी के एक प्रश्न जिसमें उन्होंने पूछा था कि केन्द्र सरकार क्या 42 लाख किसानों से 3 हजार करोड़ रुपये की वसूली करेगी के उत्तर में लोकसभा में दी।
वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू
श्री तोमर ने बताया कि पीएम-किसान योजना में आधार/ पीएफएमएस/आयकर आदि डेटा के निरंतर सत्यापन के आधार पर त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है।
विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ आयकर दाताओं सहित अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
ऐसे अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू की है।
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