फल क्षेत्र विस्तार (राज्य) योजना
राज्य में बागवानी के विस्तार के लिए सरकार ने आम की फसल के लिए प्रोत्साहन दे रही है । यह योजना आम की तोतापरी किस्म को बढ़ाबा देने के लिए चलाई जा रही है । योजना के तहत किसानों को तोतापरी किस्म की उच्च घनत्व पर बागवानी पर अनुदान दिया जायेगा ।
यह किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
यह योजना मध्य प्रदेश के 3 जिलों के किसानों से आनलाइन आवेदन माँगा गया है । मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं । इस योजना के लिए राज्य उधानकी विभाग ने लक्ष्य जारी किए है । इस बार आम की बागवानी के लिए 148 एकड़ के लिए 63.94 लाख रूपये का लक्ष्य रखा है । जिले के अनुसार सामान्य, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग – अलग लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं ।
होशंगाबाद :- जिले में आम की बागवानी के लिए लिए कुल 59 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिए 25.49 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी । योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 39 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 एकड़ का लक्ष्य रखा है ।
हरदा :- जिले में आम की बागवानी के लिए कुल 35 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिए 15.12 लाख रूपये की सब्सिडी दिया जा रहा है । योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 20 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है ।
बैतूल :- जिले में आम की खेती के लिए 54 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिए 23.33 लाख रूपये का सब्सिडी दिया जा रहा है । योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 35 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 4 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है ।
वाँक इन टनल विथ सीडलिंग ट्रे योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – रफ्तार के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में promotion of plug type seeding production at farmers field के लिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से आवेदन मांगे गये हैं । राज्य के धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, बड़वानी, देवास तथा दमोह जिला के किसान आनलाइन आवेदन मांगे गये हैं ।
किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?
walk in tunnels कि स्थापना पर इकाई लगत का 50 प्रतिशत सब्सिडी हितग्राही को दी जाएगी । walk in tunnels की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए इकाई लागत 3 लाख रुपये रखी गई है । इस पर 50 प्रतिशत यानि 1.50 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी ।
इसके अलावा plug types seeding के उत्पादन हेतु 1000 सीडलिंग ट्रे (tray) के लिए इकाई लगत 50,000 रुपया रखा गया है । इस पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जायेगा जो अधिकतम 12,500 रुपया होगा । इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 1.625 लाख रूपये की सब्सिडी रखा गया है ।
किसान कब आवेदन कर सकते हैं ?
राज्य में दो योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गये हैं । इन दोनों योजनाओं के लिए किसान 23/06/2021 को दिन में 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं । आवेदन लक्ष्य पूरा होने तक लिए जाएंगे । योजना के अनुसार जो लक्ष्य दिया गया है उससे 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य स्वीकार किया जायेगा । आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए:-
- आधार कार्ड,
- फोटो खसरा नम्बर बी1,
- बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति,
- जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर)
सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें ?
दी गई सभी सामग्री के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं । मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम mpfsts पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं ।
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