अनुदान पर पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, जैविक खेती, सब्जियों एवं फूलों की खेती
देश में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए देशभर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY चलाई जा रही है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के कई घटक है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
मध्यप्रदेश के उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के चयनित जिलों से विभिन्न घटकों के तहत आवेदन मांगे गए हैं।
इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
RKVY योजना के तहत इन घटकों पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
फूलों की खेती पर अनुदान Subsidy
राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार RKVY के तहत संकर पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना के तहत राज्य के 12 जिलों अनुपपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी एवं निवाड़ी के सभी वर्ग के लघु व सीमांत किसानों को लूज फ्लावर (फूल) हेतु 0.25 हेक्टेयर से 2.00 हेक्टेयर तक के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रुपये 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जायेगा।
संकर सब्जी की खेती पर अनुदान Subsidy
राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार RKVY के तहत संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत राज्य के 12 जिलों अनुपपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी एवं निवाड़ी के सभी वर्ग के किसानों को संकर सब्जी की खेती हेतु 0.25 हेक्टेयर से 2.00 हेक्टेयर तक के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जायेगा।
जैविक खेती हेतु वर्मी कमपोस्ट HDPE बेड एवं अन्य पर अनुदान Subsidy
राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार RKVY के तहत वर्मी कम्पोस्ट योजना के तहत राज्य के 12 जिलों अनुपपुर, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी एवं निवाड़ी के सभी वर्ग के किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रुपये 10,000 रुपये प्रति यूनिट दिया जायेगा।
शेडनेट हाउस (1000 से 4000 वर्ग मी. तक) पर अनुदान Subsidy
राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार RKVY के तहत सरंक्षित खेती परियोजना के तहत राज्य के अनुपपुर, शहडोल, बालाघाट, भिंड एवं शिवपुरी जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
योजना के तहत लाभार्थी सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 355 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जायेगा।
पॉली हाउस (2080 से 4000) वर्ग मीटर पर अनुदान Subsidy
राज्य के उद्यानिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार RKVY के तहत सरंक्षित खेती परियोजना के तहत राज्य के कटनी एवं शिवपुरी जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
योजना के तहत लाभार्थी सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 422 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जायेगा।
इच्छुक किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु कब आवेदन कर सकते हैं ?
किसानों से सभी आवेदन ऑनलाइन ही आमंत्रित किये गए हैं ऐसे में जो भी इच्छुक किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह 23 जुलाई 2021 के दिन सुबह 11:00 बजे से आवेदन कर सकते है।
यह आवेदन जिले के दिये हुए लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। आवेदन लक्ष्य से 10% अधिक तक आवेदन किया जा सकता है।
अनुदान हेतु कहाँ आवेदन करें ?
पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, जैविक खेती, सब्जियों एवं फूलों की खेती पर अनुदान हेतु इच्छुक किसान आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं।
मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं ।
पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, जैविक खेती, सब्जियों एवं फूलों की खेती हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें
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