ड्रिप, मिनी माइक्रो और पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर अनुदान हेतु आवेदन
कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने तथा पानी की बचत करने के उद्देश से देश में “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” चलाई जा रही है |
इस योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है |
किसान ज्यादा से ज्यादा माईक्रो इरिगेशन को अपनाये इसके लिए सरकार के किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती है | जिससे किसान कम मूल्य पर सिंचाई यंत्र को खरीद सके |
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को वर्ष 2021 में माईक्रो इरिगेशन के तहत सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं |
इन सिंचाई यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा विशेष आदर्श विकासखंड हेतु राज्य के 4 जिलों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं |
इन लक्ष्यों के विरूद्ध राज्य के सभी वर्ग के किसान आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं |
किसान नीचे दिए गए सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं :-
- ड्रिप सिस्टम
- मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर सेट
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट
किन जिलों के लिए जारी किए गए हैं लक्ष्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस बार आवेदन मध्य प्रदेश के चार जिलों से माँगा गया है |
17 अगस्त 2021 से मध्य पदेश के सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं |
इसमें सागर जिले के सागर विकासखण्ड, टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ तथा पलेरा विकासखण्ड और निवाड़ी के निवाड़ी विकासखण्ड के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उद्धानिकी विभाग ने लक्ष्य जारी किया है |
इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग–अलग लक्ष्य जारी किया गया है |
सभी सिंचाई यंत्रों का लक्ष्य 795.18 है जिस पर 300.09 लाख रूपये का सब्सिडी दी जाएगी |
सिंचाई यंत्रों तथा वर्गों के अनुसार लक्ष्य इस प्रकार है :-
- ड्रिप के लिए कुल लक्ष्य 285 है जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 75, अनुसूचित जाति के लिए 60 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 150 का लक्ष्य जारी किया गया है |
- मिनी स्प्रिंकलर के लिए कुल 260.18 का लक्ष्य है , जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 73.58, अनुसूचित जाति के लिए 36.60 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 150 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है |
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए कुल 250 का लक्ष्य है | जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 75, अनुसूचित जाति के लिए 85 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 90 का लक्ष्य जारी किया गया है |
योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर दी जाने वाली सब्सिडी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक “पर ड्राप मोर क्राप” (माइक्रोइरीगेशन) के तहत स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है |
इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है |
वहीँ ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है |
इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है |
ड्रिप, स्प्रिंकलर सेट अनुदान योजना की विस्तृत जानकारी pdf डाउनलोड करें
अनुदान हेतु किसान कब कर सकते हैं आवेदन ?
राज्य के सभी वर्गों के किसान जिलेवार जारी लक्ष्य के अनुसार 17 अगस्त 2021 को सुबह 11:00 AM बजे से आवेदन कर सकते हैं |
दिए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन ही किये जा सकेंगे |
ड्रिप, मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ करें
दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु आवेदन उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं |
सभी आवेदन ऑनलाइन ही किये जा सकेंगे |
किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें|
मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं |
ड्रिप, मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर/पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें
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