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सब्सिडी पर मात्र 19,000 रुपये में सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन करें

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना 2020

MP CM SOLAR PUMP :   बिजली के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों के बीच सौर उर्जा को बढ़ावा दे रही है | इसके लिए सिंचाई हेतु किसानों को 1 एच.पी. से लेकर 7.5 एच.पी. तक के सोलर पम्प सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं | सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए जहाँ केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है वही राज्य सरकारें किसानों को सोलर पम्प देने के लिए अलग अलग योजनायें चला रही है|

मध्यप्रदेश राज्य सरकार मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 90 प्रतिशत तक के अनुदान पर दे रही है | सरकार ने अधिक-अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी है जिसमें प्रदेश के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं |

सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को कितना पैसा देना होगा ?

किसानों को अलग अलग हार्स पॉवर ( HP) के लिए अलग अलग अलग कीमत देनी होगी | किसान भाई पहले ही चुनाव कर लें की उन्हें कितने एच.पी. की मोटर लेना है क्योंकि आवेदन करते समय किसान को आवश्यक हार्स पावर को भरना होगा | नीचे कितने हार्स पॉवर के लिए किसान को कितने रुपये देने होंगे इसकी जानकारी देनी होगी|

सोलर पम्प स्थापना के नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश

  • सोलर पंप के आवेदन हेतु निम्नलिखित नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश का पालन होना अनिवार्य है

  • 1. आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए है।
  • 2. आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना आवश्यक है –
    • (i) सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा ।
    • (ii) आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्‍यक जल भण्‍डारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा ।
    • (iii) मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी ।
    • (iv) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
    • (v) सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
    • (vi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
    • (vii) आवेदन-पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेण्डर्ड टेस्टिंग कण्डिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (Solar Radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है।
    • (viii) सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
    • (xi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नम्बर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा ।
    • (x) आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है
    • अथवा
    • आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु आवेदक द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है।
    • (xi) स्थापित सोलर पम्प को स्थानांतरण नहीं होगा ।
    • (xii) सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
    • (xiii) सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

MP CM SOLAR PUMP 2020

  • 3. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
  • 4. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • 5. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशि रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्‍याज देय नहीं होगा।
  • 6. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
  • 7. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि ऑनलाईन माध्यम से शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
  • 8. राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • 9. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
  • 10. इस योजना के तहत् स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
  • 11. हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
  • 12. किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चेारी या क्षतिग्रस्‍त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्‍थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्‍काल सूचित करें। ताकि स्‍थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्‍य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्‍त हेतु सुधार कार्य मान्‍य होगा।
  • 13. पम्‍प स्‍थापना के उपरांत स्‍थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्‍पनी का मुख्‍यालय का दूरभाष नम्‍बर प्रदेश स्‍तर का सर्विस सेन्‍टर का दूरभाष नम्‍बर एवं जिला स्‍तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्‍बर अवश्‍य प्राप्‍त करें।

MP CM SOLAR PUMP  सोलर पम्प प्रकार

क्र. सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार हितग्राही किसान अंश (रु.) डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 19000/- 30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
2 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस 23000/- 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
3 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 25000/- 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
4 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 36000/- 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
5 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 72000/- 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
6 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल 135000/- 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 135000/- 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.

 

MP CM SOLAR PUMP

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के आवेदन हेतु यूजर मेन्यु‍अल

1.नवीन आवेदन के ल‍िए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें।

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2. यहॉं नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया प्रारंभ करें। ज‍िससे न‍िम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी।

3.यहॉं पर कृषक का मोबाइल नंबर ज‍िससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें। एप्ली‍केशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।

4.एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको न‍िम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्ती होगी।

5. यहॉं पर कृषक का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जात‍ि स्वाघोषणा, जमीन से संबंध‍ित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी। ज‍िसके प्रत्ये‍क चरण नीचे द‍िए गए हैं-

             a. आधार eKYC – क‍िसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थाप‍ित करने के ल‍िए केवायसी क‍िया जाता है जो क‍ि अंग्रेजी शब्द Know Your Customer का छोटा रूप है। योजना के प्रावधानों के अनुरूप आधार आधार‍ित ई- केवायसी (e-KYC) किया जाना आवश्यक है।आधार आधार‍ित ई- केवायसी करने से व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्राान‍िक तरीके से प्राप्त‍ हो जाती है ज‍िससे आवेदक को क‍िसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की जरूरत नही होती है।इसे करने के ल‍िए दो आप्शन उपलब्ध कराये गए हैं (i) OTP द्वारा (ii) बायोमेट्रिक द्वारा। ज‍िस व्य क्िल‍े का मोबाइल नंबर आधार से ल‍िंक नही है उसका eKYC बायोमेट्रिूक मशीन द्वारा क‍िया जा सकता है।

MP CM SOLAR PUMP

 

eKYC होने पर न‍िम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्त होगी।

यद‍ि क‍िसी कारणवश आधार eKYC नही हो पाता है तो पोर्टल 3 प्रयासों के बाद स्वघोषणा पर आगे की कार्यवाही जारी रखेगा। यहॉं यह उल्लेखनीय है क‍ि ऐसे प्रकरणों में दी गयी जानकारी का अलग से सत्यापन कराया जा सकता है एवं क‍िसी तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी देने पर आवेदन खार‍िज क‍िया जा सकता है।

B) बैंक अकाउंट की जानकारीआवेदक की बैंक संबंधी जानकारी रखने का उद्देश्य यह है क‍ि यद‍ि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नही होता है या कृषक भव‍िष्य में योजना अंतर्गत लाभ नही लेना चाहता है तब पंजीकरण शुल्क / जमा क‍िए गए कृषक अंश को द‍िए गए बैंक अकाउण्ट में वाप‍िस जमा कराया जा सके।

mp cm solar pump yojana

C) समग्र की जानकारी (वैकल्पिक)- आवेदक की डेमाग्राफ‍िक जानकारी के ल‍िए आवश्यक है क‍ि उसका समग्र आईडी के माध्यम से सत्या्पन क‍िया जावे। यहॉं पर आवेदक को अपना समग्र आईडी तथा पर‍िवार आईडी की जानकारी दर्ज करना होगा।

D) जातिवर्ग की जानकारी- आवेदक को अपनी जाति‍वर्ग (सामान्य, अन्य् प‍िछडा वर्ग, अनुसूच‍ित जात‍ि एवं अनुसूच‍ित जनजात‍ि) संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा की जानी अन‍िवार्य है।

E) खसरा मैपिंग की जानकारीयोजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृष‍ि भूम‍ि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं।धार‍ित कृष‍ि भूम‍ि के सत्यापन के ल‍िए आवेदक के आधार नंबर से ल‍िंक खसरे जो क‍ि यहॉं दी गयी सारणी में आ रहे हैं, में से क‍िस खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्ताव‍ित है, को चुनना होगा।यद‍ि भूअभ‍िलेख से खसरे प्राप्त नही होते हैं तो आवेदक अन्य‍ खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है। चुने गए अन्य् खसरे का सत्यापन अलग से कि‍या जा सकता है।

           i) आधार से जुडे खसरे प्राप्त करना – यद‍ि कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुडी हुई है तो स‍िस्टम स्वात: ही खसरों की सूची ले आवेगा। यहां उल्लेखनीय है क‍ि आधार से जुडे खसरे लाने के ल‍िए संबंध‍ित कृषक का eKYC होना आवश्यक है।

उक्त‍ स्क्रीन अनुसार ज‍िस भी खसरे को ल‍िंक करना है उसे चुनकर आधार से जुडे खसरे ल‍िंक करने के ल‍िए क्लिक करें बटन पर क्लिक कर करने से खसरे आवेदन के ल‍िए सूचीबद्ध हो जावेगें।

ii)यद‍ि संबंध‍ित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नही हैं तो अन्य खसरे ल‍िंक करने ल‍िए क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से स‍िस्टम आपको न‍िम्नानुसार स्क्री‍न उपलब्ध‍ करावेगा

यहॉं से कृषक की भूम‍ि ज‍िस भी ग्राम में है, उस ग्राम को चुनें, स‍िस्ट‍म चुने गए ग्राम के समस्त खसरे सूची में उपलब्ध करावेगा। ध्या‍न रहे क‍ि ग्राम चुनने पर सभी खसरे की सूची प्राप्त करने में स‍िस्टम को कुछ समय लगता है अतएव थोडा इंतजार करना होगा।

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अब चुने गए खसरे को जोडने के लि‍ए अन्यग चुने खसरे ल‍िंक करने के ल‍िए क्िो क करें बटर को दबावें।

अंत में मैं प्रमाण‍ित करता/ करती हूँ क‍ि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है, के चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षिरत करें बटन पर क्लिक करें।

F) सोलर पंप जानकारी– अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे द‍िए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी। यहां उल्लेखनीय है क‍ि खसरा नंबर फील्डज में केवल वही खसरे नंबर आवेगें जो क‍ि पूर्व चरण में जोडे गए हैं।

जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनेगें, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राश‍ि आ जावेगी।

अब सुरक्षित करें पर क्लिक करके आवेदन के अंत‍िम चरण में जा सकते हैं।

G) जानकारी एक नजर में – अब अंत में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा। यहॉं पर जॉंच कर लेवें। आवश्यक होने पर क‍िसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है।

सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वाघोषणा द‍िए गए चेकबाक्सम पर क्लिक कर करनी होगी।

 

यहॉं से जानकारी को प्रिंट कर भव‍िष्य के ल‍िए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंट‍ित कर SMS के माध्यम से सूच‍ित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा।

यहॉं पर Pay Now बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढा जा सकता है। पेमेण्ट गेटवे MPOnline के पेमेण्ट गेटवे के माध्य्म से संपन्न होगी। यहॉं पर एमपीआनलाइन के पेमेण्ट् गेटवे के चार्जेस जुडकर भुगतान क‍िया जाना होगा।

यद‍ि कृषक स्वयं अपने कंप्यूटर से आनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढना होगा ज‍िससे आनलाइन भुगतान के सभी व‍िकल्प न‍िम्नानुसार प्राप्त होगें

पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जावेगा तथा SMS के माध्यपम से भी सूचना प्राप्तम हो जावेगी।

MP CM SOLAR PUMP

अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हे

Name Designation District Mobile
Ram Singh Thakur District Renewable Energy Officer Vidisha 7987510344
Sandeep Saran District Renewable Energy Officer Bhopal (City) 9893292928
Vandana Chatterji District Renewable Energy Officer Bhopal (Gramin) 9425020851
Ashok Gupta District Renewable Energy Officer Indore / Dhar 9407136260
S.K. Chauhan District Renewable Energy Officer Shahdol / Anuppur / Umariya 9826226541
P.K. Shandilya District Renewable Energy Officer Raisen 9425365774
B.K. Vyas District Renewable Energy Officer Hoshangabad/Harda 9425648843
P.K. Tiwari District Renewable Energy Officer Jabalpur / Katni / Mandla 9425165435
S.S. Gautam District Renewable Energy Officer Rewa/Satna/ Sidhi/Singrauli 9425158955
R.K. Parasar District Renewable Energy Officer Jhabua / Alirajpur 9827239152
Alok Vyas District Renewable Energy Officer Ujjain / Dewas 9584784884
Sanjay Thorat District Renewable Energy Officer Gwalior/Guna 9300607671
S.L. Bajaj District Renewable Energy Officer Mandsaur / Ratlam / Neemuch 9827222217
A. B. Gupta District Renewable Energy Officer Narsinghpur 9425648843
Sunil Gahukhedkar District Renewable Energy Officer Chhindwara / Seoni 9425871982
B.K. Sharma District Renewable Energy Officer Ashoknagar 9425344367
B.P.S. Bhadoriya District Renewable Energy Officer Morena / Sheopur 9425116205
Shivkumar Badal District Renewable Energy Officer Bhind 9826408464
T.K. Shrivastava District Renewable Energy Officer Datia / Tikamgarh / Niwari 9826999049
Deepak Bulani District Renewable Energy Officer Shajapur / Agar 9229924836
Rajendra Goyal District Renewable Energy Officer Khandwa / Khargaon / Badwani / Burhanpur 9827502858
S.K. Faruqi District Renewable Energy Officer Sehore 9893845962
Iqbal Ahmad District Renewable Energy Officer Betul 9977064697
P.K. Kanoje District Renewable Energy Officer Balaghat / Dindori 9424704394
P.K. Jain District Renewable Energy Officer Sagar / Damoh / Panna /Chhatarpur 9827299722
Uday Phadnish District Renewable Energy Officer Rajgarh 9926920193
Ghanshyam Sharma District Renewable Energy Officer Shivpuri 9685683123

source:cmsolarpump.mp.gov.in

 

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