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मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए मिल रहा है लोन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन एवं उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चला रही है।

इस कड़ी में खादी ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए नई पहल शुरू की गई है।

जिसमें मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण जैसा कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

 

ऐसे करें आवेदन

दरअसल एमपी के बालाघाट जिले के अधिकांश क्षेत्र पर वन उपलब्ध है। ऐसे में यहाँ मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट सुगमता के साथ संचालित किया जा सकता है।

इसके लिए जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना अंतर्गत बैंक से लोन लेकर मधुमक्खी पालन/शहद प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जा सकती है।

बता दें कि मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले शहद को मप्र खादी बोर्ड भोपाल की विन्याश वेली योजना के तहत बेचा जा सकेगा।

वही योजना में आवश्यकता होने पर शासन द्वारा हितग्राही को मधुमक्खी पालन/शहद प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा।

 

मधुमक्खी पालन के लिए लोन हेतु आवेदन कैसे करें?

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक/हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए।

वहीं आवेदक बालाघाट का मूल निवासी होने के अलावा कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए।

आवेदक द्वारा पूर्व में शासन की किसी भी योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ न लिया हो एवं परिवार का कोई भी सदस्य बैंक का ऋणी नहीं होना चाहिए। इस योजना में किसी भी वर्ग का हितग्राही आवेदन कर सकता है।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले में पदस्थ प्रभारी प्रबंधक मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत बालाघाट से प्राप्त की जा सकती है।

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