अभी किसानो को कृषि यन्त्र के आवेदन लेने के पश्चात् अब सरकार ने विभीन्न योजनाओ के तहत किसानो से सिचाई यन्त्र सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हे, जो किसान यह सिचाई यन्त्र लेना चाहते हे, आवेदन कर सकते हे.
वर्ष 2020 -21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर PMKSY योजनांतर्गत सिंचाई यंत्रों ( स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिस्टम ) के जिलेवार लक्ष्य जारी किये जा रहे है। इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 01 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 11 अगस्त 2020 को सम्पादित की जायेगी, तत पश्चयात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची सांय 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
यह सिचाई किसान सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हे
- स्प्रिन्किलर सेट
- ड्रिप सिस्टम
- रेन गन
योजनाएं एवं सिंचाई यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा
धान एवं गेहूं योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, रेनगन पर रू. 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50% जो भी कम हो, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं । अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
सिंचाई यंत्रो के लिए आवेदन कब कर सकेगें
मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के किसान इन सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन दिनांक 01 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 को ई-डी.बी.टी. पोर्टल पर दोपहर 12 बजे से आवेदन कर सकेगें | जो भी इच्छुक किसान हैं दी गई दिनांक को आवेदन कर सकते हैं।
आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर 0.T.P. (ओ.टी.पी.) से होगा सत्यापन
समस्त कृषकों/निर्माता/डीलरों को सूचित किया जाता है की इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जावेगें।
कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।
सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय ये दस्तावेज साथ रखें
1. आधार कार्ड की कॉपी
2. आवेदक का डिजिटल फ़ोटो
सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए नियम एवं शर्तें:
मध्यप्रदेश के वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो | इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिये किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे।
शासन द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है। यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।
सिचाई यन्त्र अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे
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