बाजार में फल एवं सब्ज़ियों की बढ़ी हुई कीमतों का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है क्योंकि किसानों के पास उन्हें भंडारित करके रखने के लिए व्यवस्था नहीं होती है।
जिसके चलते जिस समय इन फसलों का उत्पादन होता है तब बाज़ार भाव कम रहते हैं तो किसान को उसी भाव पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है।
ऐसे में किसानों को होने वाले इस नुक़सान से बचाने के लिए सरकार किसानों को फसल उत्पादन के उपरांत उनके भंडारण के लिए विभिन्न अवयवों पर अनुदान उपलब्ध करा रही है।
स्थापना हेतु आवेदन करें
इस कड़ी में मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के अंतर्गत फ़सलोपरांत प्रबंधन घटक के तहत शीतग्रह (कोल्ड स्टोरेज), राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।
जारी लक्ष्य के विरुद्ध इच्छुक व्यक्ति 5 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH योजना के तहत किसानों को अनुदान सहित ही हितग्राहियों को बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
आवेदन के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के तहत लागत का 35 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
अनुदान की मात्रा किसान वर्ग एवं क्षेत्र के अनुसार अलग–अलग निर्धारित की गई है।
योजना के अंतर्गत यदि किसान का चयन हो जाता है तो वह बैंक ऋण का भी लाभ ले सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अपलोड करना होगा,
जो इस प्रकार है:-
- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.),
- बैंक अपाइजल रिपोर्ट,
- बैंक ऋण का स्वीकृत पत्र,
- भूमि संबंधित दस्तावेज जहाँ इकाई स्थापित होना है,
- केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुदान न प्राप्त करने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र,
- उपरोक्त्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चेंबर के प्रकरणों में (भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र),
- एन.सी.सी.डी. की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने की राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र,
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदंड अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र,
- चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर बेसिक डाटाशीट/डिजाईन या तकनीकी डाटा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
शीतग्रह (कोल्ड स्टोरेज), राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) हेतु आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: जो किसान भाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने विकासखंड या जिला स्थित उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
आवेदन करने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें