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कृषि यंत्रों पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन करें

 

निजी कस्टम हायरिंग सेण्टर 2021 आवेदन

 

कृषि के क्षेत्र में कृषि यंत्रों/मशीनों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए तथा ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत 25 लाख रूपये तक के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है |

जिससे सभी छोटे किसान कम दरों पर सभी प्रकार के कृषि यंत्र लेकर खेती-किसानी के काम कर सकें |

 

पिछले वर्ष कोविड–19 के कारण कृषि यंत्रीकरण की सबसे बड़ी योजना “कस्टम हायरिंग सेंटर” के लिए किसानों से आवेदन नहीं लिए गए थे परन्तु इस वर्ष फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 2 ट्रेक्टरों वाली कस्टम हायरिंग योजना को शुरू कर दिया है |

इस योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं | इस बार यह योजना सभी जिलों में सामान्य रूप से लागू की गई है |

 

कस्टम हायरिंग योजना (CHC) के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी

CHC योजना के तहत कुल लागत 25 लाख रूपये रखी गई है |

योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बेक एंडेड” अनुदान दिया जा रहा है |

अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान के अनुसार दिया जायेगा |

इसके अलावा इस योजना पर लिए गए बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी लाभार्थी किसानों को दिया जायेगा |

 

किसान कौन-कौन से कृषि यंत्र CHC के तहत ले सकते हैं ?

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के लिए दो तरह के कृषि यंत्र है | पहले भाग में किसानों को अनिवार्य रूप से  एक कृषि यंत्र खरीदना होगा तथा दुसरे भाग में कृषि यंत्र किसानों की सुविधा के अनुसार रहेंगे |

 

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए निम्नलिखित कृषि यंत्रों में 1 अनिवार्य है :-

  • ट्रेक्टर
  • प्लाउ
  • रोटावेटर
  • कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हीरो
  • सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा जीरो टिल सीड कम फर्टि ड्रिल
  • ट्रैक्टर चलित थ्रेसर अथवा स्ट्रा ट्रांसप्लांटर

 

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रों/मशीनों को भी किसान प्राप्त कर सकते हैं :-

ऊपर दिये गये कृषि यंत्र किसानों के लिए अनिवार्य है जबकि किसान अपने पसंद तथा जरूरत के अनुसार अन्य कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं |

 

क्र. मशीन / स्वचलित कृषि यंत्र
1. रेज्ड बेड प्लांटर
2. जीरो टिलेज सीड ड्रिल
3. गार्लिक प्लांटर
4. वेजिटेबल प्लांटर
5. पोटेटो प्लांटर
6. शुगरकेन कटर – प्लांटर
7. मल्टीक्राप प्लांटर
8. ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर
9. काँटन पीकर
10. ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
11. पावर स्प्रेयर
12. एरो ब्लास्टर स्प्रेयर
13. लेजर लेंड लेवलर
14. स्ट्रारीपर
15. सीड ग्रेडर
16. पावर टिलर
17. सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
18. रीपर कम बाइन्डर
19. राईस ट्रांस्प्लांटर
20. पावर वीडर
21. पोटेटो डिगर
22. मेज शेलर (पवर आँपरेटेड)
23. एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर
24. हैप्पी सीडर
25. रोटरी प्लाऊ
26. डोजिंग अटैचमेंट

 

नोट:- ऐच्छिक यंत्रों की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है | आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र भी चयनित किये जा सकते हैं |

 

कस्टम हायरिंग के लिए जिलेवार लक्ष्य

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कस्टम हायरिंग योजना प्रदेश के सभी जिलों के लिए लागू की गई है |

इस वर्ष प्रदेश में सभी वर्गों को मिलाकर 416 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएं जाएंगे |

जिले के अनुसार सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग – अलग लक्ष्य जारी किया गए है |

प्रदेश के सभी जिलों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1–1 कस्टम हायरिंग सेंटर का लक्ष्य रखा गया है |

 

कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान हेतु आवेदन कब करें ?

मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्गों के किसान वित्त वर्ष 2021–22 हेतु जारी लक्ष्य के सभी किसान कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 19 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

 

आवेदक बैंक ड्राफ्ट तथा अभिलेखों का सत्यापन कब जमा करें ?

31 जुलाई तक आवेदन के बाद किसानों को अभिलेखों को सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा |

आवेदक अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 31 जुलाई से 04 अगस्त 2021 तक प्रात: 10:30 से सायं 5:30 तक करा सकते हैं |

 

आवेदक अभिलेखों में निम्नलिखित दस्तावेज होना जरुरी है |

आवेदक के पास फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण – पत्र – ( केवल अनु.जाति एवं जनजाति के आवेदकों के लिए) निवास प्रमाण – पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12 वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे |

 

बैंक ड्राफ्ट कितने रुपयों का रहेगा ?

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसान को सहायक कृषि यंत्री के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा |

सामान्य वर्ग के आवेदक के लिए 10,000 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 5,000 रूपये की बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री के नाम बनाकर जमा करना होगा |

 

अभिलेखों का सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट कहाँ जमा करें ?

मध्य प्रदेश के सभी जिलों के आवेदक कस्टम हायरिंग के लिए अभिलेखों का सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 6 केंद्र बनाए गये हैं |

आवेदक स्थापित सहायक कृषि यंत्री के पास आकर जमा करना होगा | संभाग के अनुसार सहायक कृषि यंत्रों के लिए केंद्र बनाए गये हैं |

 

आवेदन का जिला अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है | संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, भोपाल संभागीय कृषि यंत्री, नी जेल रोड, ग्राम – बडवई भोपाल, दूरभाष – 0755 – 2736200
इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, इंदौर संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेंटेलाईट बिल्डिंग, कलेक्टर भवन, इंदौर दूरभाष – 0731 – 2368440
रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, सतना संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पण रोड सतना, दूरभाष – 07672 – 222223
जबलपुर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर संभागीय कृषि यन्ति, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष – 0761 – 2680928
सागर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, सागर संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृन्द्वान बाग़ ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर, दूरभाष – 07528 – 241554
ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष – 0751 – 2364595

 

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन के बाद लौटाई जा सकेगी, किन्तु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है अथवा केंद्र स्थापित करने में असफल होता है,तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी |

 

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसानों कि सूची कब जारी होगी ?

मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए लाँटरी सिस्टम अपनाया जा रहा है |

लाँटरी सिस्टम से चयनित किसानों की सूची 7 अगस्त 2021 को जारी की जाएगी | किसान सूची में अपना नाम 7 अगस्त 2021 से www.chc.mpdage.org पर देख सकते हैं |

 

किसान कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ऑनलाइन आवेदन

शासन द्वारा राज्य के किसानों से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन पात्र संचनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से कर सकते हैं |

किसान योजना से जुडी अन्य जानकारी नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते है या अपने संभाग के कृषि यंत्री से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं |

 

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