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25 लाख रुपये के लोन एवं 10 लाख रुपये की सब्सिडी लेकर कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु आवेदन करें

 

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु लोन और अनुदान

 

कृषि आधारित उद्धयोग लगाने एवं ग्राम स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए “आत्मनिर्भर भारत” पैकेज के अंतर्गत कई योजनाओं की शुरुआत की गई है |

जिसमें योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना पर इच्छुक लाभार्थियों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना एवं लाभार्थियों को अनुदान देना शामिल है |

मध्य सरकार ने इसके तहत देश की पहली “कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट” योजना शुरू की है | इस योजना के तहत गाँव के युवा कृषि संबंधित उद्धयोग लगाकर रोजगार सृजित कर सकते हैं |

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के कोई भी युवा इस योजना के लिए आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं |

 

40 प्रतिशत की सब्सिडी पर राज्य के निवासी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं |

यह प्रोसेसिंग यूनिट दलहन, तेलहन, ग्रेडिंग, सफाई तथा अन्य प्रकार के कार्य करने वाली मशीनों पर दी जाएगी |

यह सभी मशीनों पर आवेदक को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी के लोन एवं ब्याज में छूट आदि सुविधाएं भी दी जा रही है |

 

क्या है कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना हेतु योजना

किसानों को कृषि फसलों के प्राथमिक प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) हेतु मशीने उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं |

आवेदन करने हेतु व्यक्ति, पंजीकृत किसान समूह तथा फार्मर प्रोडूसर आर्गेनाइजेशन FPO पात्र होंगे |

ये कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र राज्य के प्रत्येक जिले में खोले जाना है, प्रत्येक कस्टम प्रोसेसिंग मशीनों की खरीद पर आवेदकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये का “क्रेडिट लिंक्ड एंडेड” अनुदान दिया जायेगा |

अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत की जाएगी |

इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” के तहत लाभ प्राप्त कर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की ब्याज पर सब्सिडी ले सकेगें |

 

इन मशीनों की खरीद पर दी जाएगी सब्सिडी

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के तहत विभिन्न प्रकार के मशीन किसान अनुदान पर ले सकते हैं |

जिससे छोटे स्तर पर उद्योग शुरू किया जाए | एक इकाई में क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट आवश्यक रूप से रखा जाना होगा जिसमें डी-स्टोनर, ग्रेविटी सेप्रटर तथा ग्रेडीएंट सेप्रटर सम्मिलित होना आवश्यक है |

क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट की न्यूनतम क्षमता 500 किलोग्राम प्रतिघंटा होना आवश्यक है |

 

इसके अतिरक्त फसलों की प्रोसेसिंग से सम्बंधित अन्य मशीनों को रखा जा सकेगा जिसका चयन नीचे दी गई मशीनों से किया जा सकता है |

क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट एवं अन्य प्रसंस्करण मशीनों को भारत सरकार आईसीएआर द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करना आवश्यक होगा |

 

यह सभी मशीने इस प्रकार है :-

  • मिनी राईस मिल
  • मिनी दाल मिल
  • आईल एक्सट्रेक्टर
  • मिलेट प्रसंस्करण प्लांट
  • मल्टी कमोडिटी फ्लोर मिल / दलिया मिल
  • सीड प्रोसेसिंग प्लांट
  • सहायक मशीनरी जैसे पेकिंग और सीलिंग यूनिट

 

कितने कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य है ?

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रोसेसिंग यूनिट का लक्ष्य रखा है |

राज्य में कुल 260 कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएँगी | इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 200 यूनिट तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30–30 यूनिट का लक्ष्य है |

सभी जिलों एवं सभी वर्गों के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |

 

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के तहत अनुदान

राज्य सरकार ने कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट योजना कि कुल लागत 25 लाख रूपये रखी है |

इस योजना के तहत कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है |

इसके अलावा इस योजना पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा |

 

बैंक ड्राफ्ट कितने का रहेगा ?

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसान को सहायक कृषि यंत्री के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा |

संन्य वर्ग के आवेदक के लिए 10,000 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 5,000 रूपये की बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री के नाम बनाकर जमा करना होगा |

ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी |

बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय सम्बंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी |

 

आवेदक बैंक ड्राफ्ट तथा अभिलेखों का सत्यापन कब जमा करना होगा?

4 अगस्त तक आवेदन के बाद किसानों को अभिलेखों को सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा |

आवेदक अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 10 अगस्त से 13 अगस्त 2021 तक प्रात: 10:30 से सायं 5:30 तक करा सकते हैं |

 

आवेदक अभिलेखों में निम्नलिखित दस्तावेज होना जरुरी है |

आवेदक के पास फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम धिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण–पत्र – ( केवल अनु.जाति एवं जनजाति के आवेदकों के लिए) निवास प्रमाण – पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12 वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे |

 

आवेदन कब करना है ?

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए मध्य प्रदेश के सभी किसान कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 22  जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

 

अभिलेखों का सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट कहाँ किया जायेगा

मध्य प्रदेश के सभी जिलों के आवेदक कस्टम हायरिंग के लिए अभिलेखों का सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 6 केंद्र बनाए गये हैं |

आवेदक स्थापित सहायक कृषि यंत्री के पास आकर जमा करना होगा | संभाग के अनुसार सहायक कृषि यंत्रों के लिए केंद्र बनाए गये हैं |

 

आवेदन का जिला
अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है |
संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, भोपाल संभागीय कृषि यंत्री, नी जेल रोड, ग्राम – बडवई भोपाल, दूरभाष – 0755 – 2736200
इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, इंदौर संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेंटेलाईट बिल्डिंग, कलेक्टर भवन, इंदौर दूरभाष – 0731 – 2368440
रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, सतना संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पण रोड सतना, दूरभाष – 07672 – 222223
जबलपुर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर संभागीय कृषि यन्ति, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष – 0761 – 2680928
सागर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, सागर संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृन्द्वान बाग़ ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर, दूरभाष – 07528 – 241554
ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर, दूरभाष – 0751 – 2364595

 

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन के बाद लौटाई जा सकेगी, किन्तु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है अथवा केंद्र स्थापित करने में असफल होता है,तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी |

 

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसानों कि सूची कब जारी किया जाएगा ?

मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लाँटरी सिस्टम अपनाया जा रहा है |

लाँटरी सिस्टम से चयनित किसानों की सूची 17 अगस्त 2021 को जारी किया जाएगा |

किसान सूची में अपना नाम 17 अगस्त 2021 से chc.mpdage.org पर देख सकते हैं |

 

किसान कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट हेतु ऑनलाइन आवेदन

शासन द्वारा राज्य के किसानों से कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन पात्र संचनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल chc.mpdage.org के माध्यम से कर सकते हैं |

किसान योजना से जुडी अन्य जानकारी नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते है या अपने संभाग के कृषि यंत्री से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं |

 

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