पैक हाउस एवं वर्मी खाद इकाई पर अनुदान
केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) चलाई जा रही है। योजना के कई घटक हैं जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं।
MIDH एकीकृत बागबानी विकास मिशन योजना
एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) का उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसलें, फूल और काजू आदि के चौमुखी विकास कर किसानों की आय को बढ़ावा देना हैं | योजना के विभिन्न घटकों के तहत किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है।
वर्मी खाद इकाई
मध्यप्रदेश में MIDH योजना घटक जैविक खेती के तहत मध्यप्रदेश में सभी वर्ग के किसानों को HDPE वर्मी बीएड के निर्माण के लिए 96 घन फीट 12*4*2 इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
पैक हाउस
मध्यप्रदेश में MIDH योजना घटक फसलोपरांत प्रबंधन के तहत पैक हाउस निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण सबद्ध बेक एंड सब्सिडी देने के प्रावधान है। वही पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
वर्मी कम्पोस्ट खाद इकाई एवं पैक हाउस हेतु जारी लक्ष्य
योजना | घटक | जिला | वर्ग |
जैविक खेती | वर्मी खाद इकाई (एचडीपीई बेड) | बडवानी, आगर-मालवा, इंदौर, रतलाम, नीमच, बैतूल, राजगढ़, गुना, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, होशंगाबाद, रायसेन, सीधी, जबलपुर, सीहोर, देवास, खरगौन, ग्वालियर | सभी वर्ग |
अशोकनगर, मंदसौर, धार, सागर
|
सामान्य | ||
भोपाल, दतिया |
सामान्य, अनुसूचित जाति | ||
अलीराजपुर
|
सामान्य, अनुसूचित जनजाति | ||
फसलोपरांत प्रबंधन | पैक हाउस | अलीराजपुर, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, धार, बडवानी, बुरहानपुर, बैतूल, मंडला, रतलाम, राजगढ़, सिंगरौली | सामान्य, अनुसूचित जनजाति |
अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, नीमच, पन्ना, भोपाल, मंदसौर, रायसेन, विदिशा, सागर | सामान्य, अनुसूचित जनजाति |
वर्मी खाद इकाई एवं पैक हाउस सब्सिडी हेतु आवेदन कब करें
मध्यप्रदेश राज्य के किसान लक्ष्य के अनुसार 13 अगस्त 2020 को दोपहर 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दिए गये जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किये जा सकते हैं ।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) योजना का लाभ लेने के लिए फोटो, आधार नम्बर, खतोनी की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाती प्रमाण पात्र होना चाहिए । किसान योजना से जुडी कसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
वर्मी खाद इकाई एवं पैक हाउस अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें
पैक हाउस एवं वर्मी खाद इकाई के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं।
पैक हाउस एवं वर्मी खाद इकाई पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें
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