देश में अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
इस कड़ी में एमपी के नरसिंहपुर जिले के कृषि उपसंचालक उमेश कटहरे ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
उप संचालक ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस होना आवश्यक है।
सब्सिडी पर ड्रोन
अनुदान पर ड्रोन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के किसान, कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक, कृषक उत्पादक संगठन (FPO) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक किसान, केंद्र संचालक, संस्था ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के साथ धरोहर की राशि 5 हजार रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है।
डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा।
जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा, उनके आवेदन अस्वीकार किये जावेगे।
पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा।
ड्रोन खरीदने के लिये कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा
किसान ड्रोन ख़रीदने के लिए किसानों को शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं और यदि वे यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपये की राशि से यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपये है।
जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन खरीदने की पात्रता होगी।
ड्रोन प्रशिक्षण के लिए क्या करना होगा?
उप संचालक कृषि ने बताया कि किसान ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
साथ ही व्यक्ति 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वैद्य भारतीय पासपोर्ट का होना भी ज़रूरी है।
प्रशिक्षण के लिए 30 हजार रुपये जीएसटी के अतिरिक्त का शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये एवं जीएसटी अभ्यार्थी को वहन करना होगा तथा शेष 60 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी।
उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिनों का होगा जिसमें 5 दिनों का प्रशिक्षण डीजीसीए द्वारा एवं 2 दिनों का प्रशिक्षण ड्रोन संचालन के लिए दिया जायेगा।
आवास एवं भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क है। जो आवेदक/ प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलाईन आवेदन www.mpdage.org पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें।
संबधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन वैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा।
आवेदक/ प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान करना होगा।
यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, तो संबंधित आवेदक/प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।
इस अवसर पर ज़िला कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने जिले में प्रत्येक विकासखंड के लिए इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा ड्रोन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दौरान इफको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह, सहायक संचालक श्रीमती सीमा डहेरिया, सहायक संचालक गन्ना श्री अभिषेक दुबे और अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
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