ई-कृषि यंत्र अनुदान
किसान इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अलग-अलग जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु लक्ष्य जारी किए गए हैं।
इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
- स्ट्रॉ रीपर ( कृषक वर्ग सामान्य,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)
- रिवर्सिबल प्लाऊ/ मेकेनिकल/ हाइड्रोलिक (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)
किसान कृषि यंत्रो पर सब्सिडी हेतु आवेदन कब करें ?
किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों के लिए दिनांक 30 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 09 जनवरी 2022 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 10 जनवरी 2022 को सम्पादित की जायेगी।
लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी
मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है।
किसान ऊपर दिए यंत्रों में से जो भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को जमा करना होगा 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बैंक ड्राफ्ट बनाना जरुरी है।
दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5,000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट स्वयं के नाम से बनवाना होगा।
आवेदन करते समय किसान बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा।
बैंक ड्राफ्ट उसी के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है।
अगर किसी और के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु यहाँ करें आवेदन
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।
परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें।
किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
किसान अपने जिले के अनुसार इस नाम से बनाएं बैंक ड्राफ्ट
नोट :- पूर्व में कुछ कृषको के आवेदन गलत तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवाये जाने के कारण निरस्त हुए थे अतः अब बैंक ड्राफ्ट हेतु निम्न निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये-
- बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है।
- आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।
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