सरकार किसानों के लिए ब्याज माफी योजना लागू करने की तैयारी है, इसके तहत प्रदेश के 11 लाख किसानों को दो हजार 415 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी।
इसके लिए सहकारिता विभाग ने ब्याज माफी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है,
जिसे विभागीय मंत्री का अनुमोदन मिल गया है, इस प्रस्ताव को अब जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा,
लाभान्वित होंगे 11 लाख किसान
आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का फोकस हर वर्ग पर बना हुआ है।
एक तरफ महिला वोटरों को साधने के लिए लाड़ली बहना योजना शुरू की गई है तो वही दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देने के लिए साल में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा है।
इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों को भी अप्रैल में सौगात देने की तैयारी की जा रही है।
इसी बीच किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
11 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
मीडिया रिपार्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए ब्याज माफी योजना लागू करने की तैयारी है,
इसके तहत प्रदेश के 11 लाख किसानों को दो हजार 415 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी।
इसके लिए सहकारिता विभाग ने ब्याज माफी योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है,
जिसे विभागीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का अनुमोदन मिल गया है, इस प्रस्ताव को अब जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा,
जहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
फाइनल होते ही बैंक को भेजी जाएगी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सहकारिता विभाग की तैयार योजना के लिए ब्याज माफी में 2 हजार 415 करोड़ रुपये लगेंगे।
हालांकि वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
कैबिनेट से हरी झंड़ी मिलने के बाद राज्य और जिला स्तर पर समिति बनेगी और किसानों की सूची तैयार होते ही दावे-आपत्ति लिए जांएगे।
इसके बाद कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदन के बाद सूची बैंक को भेजी और जांच के बाद आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं के माध्यम से प्रस्ताव को एमपी शासन को भेजा जाएगा।
ब्याज की राशि मिलने के बाद सहकारी समितियां ब्याज माफी के प्रमाणपत्र जारी करेंगी।
बता दे कि बीते महीनों सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के ऋण माफी की घोषणा की थी,
इसका बजट में भी प्रावधान किया गया है, ऐसे में अब चुनाव से पहले किसानो को राहत देने की तैयारी है।
कौन होंगे पात्र
- जिन किसानों ने सहकारी समितियों से खरीफ और रबी फसलों के लिए बिना ब्याज के अल्पावधि के लिए ऋण लिया है।
- नियम के तहत खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है।
- यह अवधि बीतने पर ऋण लेने की तारिख से 13% की दर से ब्याज वसूलने का प्रविधान है।
- इन किसानों पर ब्याज सहित 6 रुपये से ज्यादा बकाया है। इनमें वे किसान शामिल है जिन्होंने ब्याज नहीं चुकाया है और अपात्र हो गए है जिससे उन्हें समितियों से बिना ब्याज का ऋण मिलना बंद हो गया
- इसमें जो किसान 31 मार्च 2023 तक ऋण नहीं चुका पाए और अपात्र हो गए, उन्हें शामिल किया जाएगा।
- इस योजना में वे किसान पात्र होंगे, जिन्होंने दो लाख रुपये तक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लिया था।
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