स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर हेतु अनुदान
कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए इस तरह आवेदन करें
आज के समय में कृषि कार्यों के लिए कृषि यंत्रों का महत्त्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में किसानों के लिए फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध है।
इन कृषि यंत्रों की मदद से जहाँ किसान न केवल कम समय में कृषि कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं वहीँ किये गए कार्य में लागत भी कम ही आती है। किसानों के लिए बस कृषि यंत्र खरीदने में सबसे बड़ी समस्या यह है की उनकी कीमत अधिक होती है।
ऐसे में सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना चलाती है जिसके तहत किसान कम कीमतों पर कृषि यंत्र सब्सिडी पर ले सकते हैं। किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं जिसके तहत किसान ऐच्छिक कृषि यंत्र ले सकते हैं।
मध्यप्रदेश राज्य में कृषि विभाग के द्वारा अभी स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर के जिलेवार लक्ष्य जारी किये गए हैं। अतः मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के इच्छुक किसान जो यह कृषि यन्त्र अनुदान पर लेना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं ।
स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर हेतु आवेदन
वर्ष 2020 -21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर स्वचलित रीपर एवं रीपर काम बाइंडर के जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं । इन लक्ष्यों के अनुसार किसान दिनांक 20 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 31 जुलाई 2020 को सम्पादित की जायेगी । लॉटरी में चयन होने पर किसान अनुदान पर स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर ले सकते हैं |
स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र
रीपर मशीन का प्रयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। इस मशीन की मदद से अनाज एवं तिलहन फसलों को काटकर उन्हें एक कतार में रख दिया जाता है जिससे आसानी से गठरी बनाई जा सकती है।
आज के समय में बाजार में कई तरह की रीपर मशीन उपलब्ध हैं।
- स्ट्रॉ रीपर,
- स्वचालित रीपर
- रीपर कम बाइंडर
किसान इनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकते हैं । रीपर मशीन से किसान कम समय एवं कम लागत में फसल की कटाई कर सकते हैं।
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आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी (OTP) से होगा पंजीकरण
इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें । कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।
आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं।
इस वर्ष उँगलियों के निशान देने के नियम में परिवर्तन किया गया है अतः किसान पोर्टल पर कहीं से भी आवेदन कर सकतें हैं।
किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें।
किसान सिंचाई यंत्र आवेदन करने के बाद चयन होने पर ही क्रय करें।
अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
स्वचलित रीपर एवं रीपर कम बाइंडर अनुदान पर लेने हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें
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