प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन
प्राकृतिक कारणों से फसलों को हुए नुकसानी की भरपाई लिए चलाई जा रही देशव्यापी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष भी खरीफ फसल का बीमा किया जा रहा है।
यह योजना देश भर में एक समान रूप से लागू है। योजना के तहत किसानों को बीमा राशि का 2 प्रतिशत की प्रीमियम जमा कर के बीमा करवा सकते हैं।
देश के अलग–अलग राज्यों तथा जिलों के अनुसार अलग–अलग फसलों की बीमा राशि अलग–अलग अधिसूचित की जाती है।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई खरीफ फसलों के लिए राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है।
इसके बाद किसी भी ऋणी या अऋणी किसानों का फसल बीमा नहीं किया जायेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब तक किया जायेगा ?
देश के जितने भी राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, उन सभी राज्यों के इच्छुक किसान 31 जुलाई तक अपनी क्षेत्र के फसल के अनुसार बीमा करा सकते हैं।
इस योजना के तहत ऋणी तथा अऋणी दोनों प्रकार के किसान जुड़ सकते हैं।
ऋणी किसान बीमा नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक की जा चुकी है। इसके तहत ऋणी किसान सहमती से ही बीमा किया जाता है।
लेकिन किसान को इसके लिए एक फ़ार्म भर कर 24 जुलाई तक बैंक में जमा करना होगा।
यह फार्म बैंक से या कृषि विकास अधिकारी के पास उपलब्ध है। इस फार्म का सत्यापन सरपंच/पंचायत सचिव से कराकर संबंधित बैंक में जमा करना होगा।
24 तक फार्म जमा नहीं होने पर आप की सहमती मानकर बीमा कर दिया जायेगा।
अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2021 तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई तक किया जा रहा है। इसके बाद बैंक फसल के अनुसार प्रीमियम काटकर कंपनी को भेज दी जाएगी।
इसके लिए 15 अगस्त लास्ट डेट हैं। 15 अगस्त के बाद किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाईट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना प्रीमियम लगता है ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
पहले की तरह ही खरीफ सीजन के फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी सीजन के फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा मौसम आधारित फसल बीमा के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम रखा गया है।
फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा।
इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।
किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन
जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।
बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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