सतना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शासन द्वारा पोर्टल पर बैंको द्वारा डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीसी वर्मा ने जिले के किसानो से आग्रह किया है कि शासन, बैंक अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये बताये गये आवश्यक दस्तावेज यदि जमा नहीं किये गये हैं, तो 16 अगस्त 2021 तक शाखा को उपलब्ध करायें।
उन्होने जानकारी दी कि यदि किसान का आधार कार्ड बैंक के केसीसी खाते में नहीं लगा है तो संबंधित विवरण फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पायेगा एवं भविष्य में शासन द्वारा कभी भी बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पायेगा।
बैंको व किसानों के लिये आवश्यक सूचना
जिला अग्रणी प्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरीफ-2021 में संचालित की जा रही है।
कृषकों की बीमा भारत सरकार के पोर्टल चउइिलण्हवअण्पद द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।
प्रीमियम राशि केवल एनसीआईपी पोर्टल के भुगतान गेटवे चंल.ळवअ द्वारा ही भेजी जाए।
वर्तमान में शासन द्वारा फसल जोखिम होने पर जैसे व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर), जलभराव (धान फसल पर लागू नहीं), ओलावृष्टि, बादल फटना या आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर (खेत स्तर पर) तथा फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिये रखी कटी फसल का चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुये नुकसान का भी (खेत स्तर पर) बीमा क्लेम प्रदाय किया जाएगा।
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