फसल बीमा नहीं कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई
योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान, जो कि अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हो, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिन पूर्व 24 जुलाई तक संबंधित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है। मध्य प्रदेश के कृषि संचालक ने इस आशय का पत्र सभी जिलों के उप संचालकों को प्रेषित किया है ।
परिपत्र के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा पटवारी स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है। खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत किसानों द्वारा देय है तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। अऋणी किसानों के लिए आवश्यकत दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेजों में, भू-अधिकार पुस्तिका तथा बुआई प्रमाण पत्र में पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी शामिल है।
source : krishakjagat