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फसल खराब पर देश के कई किसानों को मिलता है मुआवजा

फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के माध्यम से किन किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है.

अगर नहीं तो आइए इसके बारे में जानते हैं…

हमारा देश किसानों का है, जहां के ज्यादातर लोग खेती-किसानी/Farming करके अपने जीवन-यापन करते हैं. अक्सर किसानों को फसल बर्बाद होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जो किसानों को फसल खराब होने से मुआवजा देती है, जिस सरकारी योजना/ Government Scheme की हम बात कर रहे हैं, वह फसल बीमा योजना/Fasal Bima Yojana है.

बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर साल प्रीमियम देना होता है

 

इस नंबर पर करें शिकायत

लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह आता है कि फसल बीमा योजना/Fasal Bima Yojana के तहत देश के किन किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है,

तो घबराए नहीं आज हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देंगे कि इस योजना के तहत किन-किन किसानों को मुआवजा दिया जाता है…

 

इन किसानों को मिलेगा फसल खराब होने पर मुआवजा

  • अगर आपकी फसल ओले और भारी बारिश के चलते खराब हो गई है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बर्बाद/Crop Failure पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है.
  • इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं और किसी कारण से अपनी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. तब भी आपको मुआवजा दिया जाएगा.
  • इसके अलावा सरकार की इस योजना के तहत उन किसानों को मुआवजा मिलता है, जो फसल बर्बाद होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देते हैं.

 

फसल बीमा योजना के लिए टोल फ्री नंबर

देश के किसानों को फसल बीमा से जुड़ी हर एक परेशानी का हल प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर-14447 जारी किया है.

इस नंबर पर किसान आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इसके अलावा आप चाहे तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी मदद ले सकते हैं.

 

PMFBY में ऐसे करें आवेदन
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए किसान को सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको होम पेज के रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर विजिट करना होगा.
  • फिर Apply as a Farmer के विकल्प पर जाना है.
  • जहां से आपके समक्ष पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को विस्तार से भरना होगा.
  • अंत में सभी जरूरी कागजातों को अटैच कर सबमिट कर देना है.

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