खरीफ-2019 फसल बीमा राशि का भुगतान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से की थी। इस वर्ष जहाँ कीट-रोग एवं अधिक बारिश किसानों को नुकसान पहुंचा रही है है वहीँ कई राज्य के किसानों को अभी तक पिछले वर्ष खरीफ सीजन में हुई अतिवृष्टि से फसल हानि की भरपाई नहीं की गई है।
कई राज्यों के किसान अभी भी वर्ष खरीफ-2019 की फसल नुकसान की भरपाई की राह देख रहे हैं। इन राज्यों में मध्यप्रदेश मुख्य है, पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि बाढ़ के चलते अत्यधिक फसल की हानि हुई थी।
20 लाख से अधिक किसानों किया जायेगा फसल बीमा राशि का भुगतान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल खरीफ 2019 की बीमित फसलों के लिये प्रदेश के 20 लाख 38 हजार 982 किसानों को शीघ्र ही 4,614 करोड़ 13 लाख रूपये की राशि का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। पिछले वर्ष राज्य में अतिवृष्टि के चलते कई जिलों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी जिसका अभी तक फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसे 6 सितम्बर को किया जायेगा|
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कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ 2019 की बीमा राशि अन्तर्गत
हरदा जिले के 57 हजार 620 किसानों को 109 करोड़ 61 लाख रूपये,
राजगढ़ जिले के 2 लाख 31 हजार 769 किसानों को 427 करोड़ 37 लाख रूपये,
खरगोन जिले के एक लाख 43 हजार 327 किसानों को 118 करोड़ 22 लाख रूपये,
मंदसौर जिले के एक लाख 34 हजार 409 किसानों को 381 करोड़ 60 लाख रूपये,
सीहोर जिले के एक लाख 6 हजार 347 किसानों को 157 करोड़ 34 लाख रूपये,
धार जिले के एक लाख 5 हजार 161 किसानों को 195 करोड़ 47 लाख रूपये,
विदिशा जिले के एक लाख 2 हजार 113 किसानों को 318 करोड़ 53 लाख रूपये,
रतलाम जिले के एक लाख 259 किसानों को 282 करोड़ 80 लाख रूपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों के किसानों को 2623 करोड़ 23 लाख रूपये की बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा।
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31 अगस्त तक किसान करवाएं खरीफ-2020 का बीमा
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 31 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाये हैं, ऐसे किसानों के लिये फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि समय रहते फसल बीमा करायें।
किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन
जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।
बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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