कई राज्यों में फील्ड वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया आजमाई जा रही है.
क्योंकि पिछली किस्तों में बहुत सारे अपात्र किसानों को इस स्कीम का लाभ मिला था.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की नौंवी किस्त जल्द ही आने वाली है. मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जारी तमाम योजनाओं में से पीएम किसान स्कीम को सबसे सफल बताया जा रहा है.
इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलता है. यह राशि किसानों के खाते में दो-दो हजार रुयये की किस्त में पहुंचती है.
पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं. इसमें से एक है कि क्या किसी भी किसान दंपत्ति को अलग-अलग 6-6 हजार रुपये सालाना मिल सकते हैं.
मतलब कि क्या पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान निधि का पैसा मिल सकता है?
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम किसान परिवारों के लिए हैं. परिवार का मतलब पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चे हैं.
इससे साफ है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य को मिल सकता है.
क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगा पैसा
अगर परिवार में पति-पत्नी दोनों को इस स्कीम का लाभ मिला है, तो उनसे राशि वसूल की जा सकती है.
दरअसल, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पति और पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ मिला है.
ऐसे लोगों से सरकार किस्त की रकम वसूल करेगी. ऐसे लोग इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.
ऐसे किसानों को स्कीम से किया जा रहा बाहर
ऐसे लोगों की पहचान कर पीएम किसान स्कीम से बाहर कर दिया जाता है. इसके लिए किसान द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी की जांच की जाती है.
इसके बाद ही उसे इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाता है. कई राज्यों में फील्ड वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया आजमाई जा रही है.
क्योंकि पिछली किस्तों में बहुत सारे अपात्र किसानों को इस स्कीम का लाभ मिला था. ऐसे किसानों को इस स्कीम से बाहर किया जा रहा है.
ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
सभी किसान इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं. सरकारी कर्मचारी या इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इसका पात्र नहीं माना गया है.
इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.
सांसदों और विधायकों को भी पीएम किसान स्कीम से बाहर रखा गया है. अब तक इस स्कीम से देश के 11.82 करोड़ किसानों को लाभ मिला है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि सालाना 6 हजार रुपये उन्हीं किसानों खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिनके नाम से खेत-खसरा होगा.
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