ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
देश में कम होते भूगर्भ जल स्तर को कम करने के लिए और सिंचिंत क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलायी जा रही है. इसके अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरिगेशन) योजना आती है.
आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के बीच बेहतर उपज पाने की चुनौती बनी हुई है. नयी नयी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है.
सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का मिलना एक बड़ी समस्या है. क्योंकि सिंचाई के पांरपरिक तरीके अपनाने से पानी का दोहन बहुत ज्यादा होता है.
फ्लड इरिगेशन प्रणाली में पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाता है इसके अलावा बहुत अधिक पानी का बर्बादी भी होती है.
इसलिए अब लोग ड्रिप इरिगेशन को अपना रहे हैं. इससे पानी की खपत कम होती है और सालभर खेती करने के लिए पानी भी मिल जाता है.
देश में कम होते भूगर्भ जल स्तर को कम करने के लिए और सिंचिंत क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलायी जा रही है.
इसके अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरिगेशन) योजना आती है.
इसके जरिये किसानों को सिंचाई करने के लिए ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंक्लर, और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान पर दिये जाते हैं.
मध्यप्रदेश में इसके लिए किसानों से आवेदन मांगा गया है.
इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान में लेने के लिए आवेदन मांगा है.
साथ ही राज्य के सभी 51 जिलों के में दिये जाने लाभ का लक्ष्य भी तय कर लिया है. इसके तहत राज्य भर के किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके तहत उन्हें यहां तीन सिंचाई यंत्र दिये जाएंगे. प्रोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप और मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर को सब्सिडी में किसान प्राप्त कर सकते हैं.
इतना मिलेगा अनुदान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को दिये जाने वाले अनुदान को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है.
अनुसुचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आने वाले लघु और सीमांत किसानों को 65 फीसदी तक सरकारी अनुदान मिलेगा.
इसके अलावा सामान्य वर्ग से आने वाले लघु और सीमांत किसानों को 60 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा.
वहीं बड़े सभी वर्गों से आने वाले बड़े किसानों को 55 फीसदी अनुदान दिया जाता है.
कब से शुरु होगा आवेदन
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक किसान 17 जुलाई से आवेदन जमा कर सकते हैं.
ध्यान रखें की सभी जिलों को लक्ष्य दिया गया है उससे 10 फीसदी अधिक वो जिसे बढ़ा सकते हैं.
सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानो को सबसे पहले योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश उद्यानिकी और खाद्य विभाग ने आवदेन मंगाये हैं.
इसेक अलावा अधिक जानकारी के लिए ब्लॉक के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं.
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