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दुधारू पशु खरीदने के लिए एसबीआई बैंक देगा लोन

10 लाख रुपए तक का लोन

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पशुपालन न केवल किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक मुख्य ज़रिया भी है।

पशुपालन के महत्व को देखते हुए युवाओं को पशु पालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जिनके तहत लाभार्थी व्यक्तियों को न केवल पशु पालने के लिए सब्सिडी दी जाती है बल्कि सस्ता लोन भी उपलब्ध कराया जाता है।

इस कड़ी में अधिक से अधिक व्यक्ति पशु खरीदने के लिए आसानी से लोन ले सके इसके लिए मध्य प्रदेश के एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक नई पहल की है।

 

जिसके तहत पशुपालन के लिए इच्छुक व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बैंक से दुधारू पशु खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं।

इसके लिए मध्य प्रदेश कोआँपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

इसमें दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित पशु पालकों को पशु खरीदने के लिए ऋण दिलाने में सहायता करेंगे।

 

दिया जायेगा लोन

मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए इस एमओयू के तहत इच्छुक व्यक्ति दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं।

एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक श्री तरुण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत 2,4,6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

 

कितना लोन मिलेगा

  • एमओयू के तहत एसबीआई बैंक पशुपालन के लिए किसानों को योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराएगी।
  • शुपालक अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • हितग्राही को मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
  • दस लाख रूपये तक का मुद्रा लोन बिना कोलेट्रल एवं 1 लाख 60 हजार रुपये तक का नान मुद्रा लोन बिना कोलेट्रल त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

 

आवश्यक दस्तावेज

बैंक ऋण के लिए ज़िले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की 3 या 4 शाखाओं को अधिकृत किया जायेगा, इच्छुक व्यक्ति इन शाखाओं से यह ऋण ले सकेंगे।

इसके लिए पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रोफार्मा में

  1. आवेदन के साथ फोटो,
  2. आधार/पेनकार्ड,
  3. वोटर आईडी,
  4. दुग्ध समिति की सक्रीय सदस्यता का प्रमाण–पत्र और
  5. त्रि-पक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक शाखा, समिति एवं समिति सदस्य के मध्य) आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

 

इस तरह जमा करना होगा ऋण की राशि
  • पशु खरीदने के लिए लिया गया ऋण हितग्राहियों को 36 किश्तों में करना होगा।
  • इसके अतिरिक्त हितग्राही को दुग्ध समिति में दूध प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
  • प्रति माह दूध की कुल राशि का 30 प्रतिशत भाग समिति द्वारा ऋण की अदायगी के लिये बैंक को भुगतान किया जायेगा।

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