खाद्य एवं सहकारिता तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसानों को वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि में पुन: वृद्धि की गई है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2019 एवं रबी 2019-20 सीजन में वितरित ऋण की देय तिथि 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण भारत सरकार/नाबार्ड द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया।
इसी प्रकार रबी 2019-20 सीजन की अंतिम देयक तिथि को भी 15 जून 2020 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप राज्य शासन की किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना का लाभ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सभी किसानों को मिल सकेगा।
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