भारत सरकार ने किसानों को वित्तीय नकुसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरूआत की, जिससे किसानों को आपदा से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यहां जानें सबकुछ
आइये विस्तार से जानते हैं पीएम फसल बीमा योजना क्या है और किन-किन फसलों पर किसान बीमा करना सकते हैं.
किन-किन फसलों का होता है बीमा
भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और अधिकतर लोगों का व्यवसाय भी है.
देश के अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं. कई बार अचानक होने वाली तेज बारिश, तूफान, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का संकट बना रहता है और इसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है.
इन्हीं कारणों से होने वाले किसानों को वित्तीय नकुसानों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की शुरूआत केंद्र सरकार ने की, जिससे किसानों को आपदा से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2020 को किसानों के लिए PM Fasal Bima Yojana को शुरू किया गया.
इस योजना के तहत किसान अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं.
सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.
तेज बरसात, अधिक तापमान, नमी और पाली जैसी स्थिति में किसानों को काफी नुकसान होता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इससे बचने के लिए किसानों को बहुत कम पैसे देकर आपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिल जाती है.
किन फसलों पर मिलता है बीमा?
फसल का बीमा करवाने के बाद कवरेज के तहत यदि बीमित फसल को कोई नुकसान होता है, तो इसकी पूरी भरपाई जिम्मा बीमा कंपनी करती है.
इस योजना के तहत अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और अन्य बागवानी फसलों को कवर किया जाता है.
इसमें धान, गेंहू, कपास, गन्ना, जुट, अरहर, मशहूर, मूंग, चना, उड़द, लोबिया, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तिल, सरसों, एंडी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सिड़स, केला, अंगूर, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, इलायची, हल्दी, आलू, प्याज़, अदरक, टमाटर, मटर और फूलगोभी की फसल शामिल है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम
किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम भरना होता है, वही बाकी 50 प्रतिशत केंद्र सरकार की तरफ से भरा जाता है.
यदि आप एक किसान है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप नजदीकी बैंक या कृषि कार्यालय में जा सकते हैं.
यहां आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जिसे आपको फसल की पूरी जानकारी के साथ भरना होता है. किसानों को अपने साथ जमीन और अन्य कागजात बैंक के पास जमा करवा सकते हैं.
यदि किसी किसान के पास पहले से ही लोन या फिर क्रेडिट कार्ड बनवा है, तो ऐसे में वह अपने उसी बैंक से इस बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं.
इसके अलावा, केंद्र सरकार की इस बीमा योजना का लाभ आप ऑनलाइन आवेदन करके भी उठा सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
यदि आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जरूर होने चाहिए.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी और भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज होने आवश्यक होते हैं.
करें ऑनलाइन आवेदन
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
यहां जाकर आपको गेस्ट फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब आपके सामने आवेदन करने के लिए एक नया पेज खुज जाएगा.
इस पेज में मांगी गई आपको सभी जानकारी दर्ज करनी है और कैप्चा कोड डालकर इसे सबमिट कर देना है.
अब आप क्रिएट यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको योजना के लिए आवेदन करना होगा.
यहां आपको अपने सभी डक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.
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