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खेती की जमीन बेचने पर क्या देना पड़ता है टैक्स

 

जमीन खरीदने और बेचने से जुड़े कई नियम होते हैं

 

खेती की जमीन दो तरह की होती है. पहली ग्रामीण खेती की जमीन होती है. जिसपर गांव के किसान खेती करते हैं.

दूसरी होती है शहरी खेती की जमीन. जमीन की बिक्री पर मिली रकम पर टैक्स कैसे लगता है.

 

जमीन खरीदने और बेचने से जुड़े कई नियम होते हैं. इन्हें हर कोई आसानी से नहीं समझ पाता है.

इसके लिए जरूरत पड़ती है जानकारों की. तो कुछ जानकारों की प्राप्त ज्ञान आज हम आपके लिए लेकर आए हैं.

हमारे देश में जमीन खरीदने और बेचने का बड़ा व्यापार है. इससे ना जाने कितने धंधे चलते हैं.

ये तो आप जानते ही होंगे कि जमीन-खरीदने और बेचने पर टैक्स वसूला जाता है.

मगर कौन सी जमीन पर टैक्स लगता?

गांव और शहर की खेती की जमीन बेचने पर क्या लगेगा टैक्स?

 

खेती की जमीन दो तरह की होती है. पहली ग्रामीण खेती की जमीन होती है.

जिसपर गांव के किसान खेती करते हैं. दूसरी होती है शहरी खेती की जमीन. जो शहरी इलाकों के आसपास होती है.

ग्रामीण क्षेत्र की जमीन बेचने पर कोई Tax Liability नहीं बनती.

यानी की ग्रामीण इलाके की खेती वाली जमीन बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसका सारा प्रोसेस टैक्स फ्री है.

 

शहरी खेती की जमीन पर टैक्स

गर खेती की जमीन शहरी है, तो इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं. पहला ये कि ग्रामीण इलाके वाले जमीन की तरह ये टैक्स फ्री नहीं होती है.

हालांकि, इसमें आप सेक्शन 54B के तहत कुछ टैक्स बचा सकते हैं. अब कैसे तय होगा कि जमीन शहरी है या ग्रामीण.

इसके लिए नियम यह है कि जो जमीन 10 लाख से अधिक की आबादी वाली नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के आठ किमी भीतर है.

उस जमीन की कीमत 1 लाख से 10 लाख के बीच है तो यह ग्रामीण कृषि जमीन नहीं मानी जाएगी.

 

जमीन की बिक्री पर मिली रकम टैक्स के दायरे में आएगी.

टैक्स बचाने के लिए आपको या तो मकान में इन्वेस्टमेंट करना होगा ( धारा 54F), या वापिस कृषि भूमि में इन्वेस्ट करना पड़ेगा.

जमीन बेचने से मिली मूल रकम को आप लोन पर भी दे सकते हैं.

 

धारा 54बी में छूट लेने की शर्तें

  • बेची जाने वाली कृषि भूमि पर बेचने से पहले दो वर्ष तक खेती हुई हो.
  • कैपिटल गेन की रकम को बचाने के दो वर्ष के भीतर नई कृषि भूमि में निवेश कर दें.
  • नई खरीदी गई खेती की जमीन को तीन वर्ष तक बेच नहीं सकते हैं.
  • अगर आयकर रिटर्न भरने की तारीख तक नई कृषि भूमि में निवेश संभव नहीं हो तो किसी राष्ट्रीय बैंक में कैपिटल गेन डिपाजिट स्कीम में खाता खोलकर निवेश कर दें. ध्यान रखें की आप कैपिटल गेन ही निवेश कर सकते हैं.

 

अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का Income Tax नहीं चुकाना पड़ता है.

 

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